Supreme Court India News: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: LMV लाइसेंस पर अब ट्रांसपोर्ट वाहन चलाना भी वैध
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वालों को मिली राहत, बीमा कंपनियों को झटका;
Supreme Court India News: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति 7500 किलोग्राम तक के हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है, वहीं बीमा कंपनियों की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया है।
वाहन चालकों के लिए राहतभरी खबर
यदि आप कार, स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के अनुसार, LMV लाइसेंसधारी भी हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन, जिनका वजन 7500 किलोग्राम से कम हो, वैध रूप से चला सकते हैं।
Supreme Court India News: सुप्रीम कोर्ट का दोहराया गया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 में दिए गए अपने ही फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि ऐसे वाहनों को चलाने के लिए अलग ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, यदि ड्राइवर के पास LMV लाइसेंस है।
पांच जजों की बेंच ने सुनाया निर्णय
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी एस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
Supreme Court India News: बीमा कंपनियों को झटका
इस फैसले से बीमा कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब तक वे ट्रांसपोर्ट लाइसेंस न होने के आधार पर दुर्घटना दावों को खारिज कर देती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि LMV लाइसेंसधारी 7500 किलोग्राम तक के वाहनों को चला सकते हैं और बीमा कंपनियों को उनका दावा नकारने का अधिकार नहीं है।
हल्के ट्रांसपोर्ट वाहनों की परिभाषा तय
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किन-किन वाहनों को हल्के मोटर वाहन की श्रेणी में रखा जाएगा। वजन के आधार पर 7500 किलोग्राम तक के वाहन इसमें शामिल किए गए हैं।
Supreme Court India News: बीमा कंपनियों की आपत्तियों को किया खारिज
बीमा कंपनियों की यह शिकायत थी कि MACT और अन्य अदालतें उनके तर्कों को अनदेखा कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों का संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण दिया और साफ किया कि एलएमवी लाइसेंस धारकों को हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की अनुमति है।
इस फैसले ने न सिर्फ वाहन चालकों को राहत दी है, बल्कि ट्रैफिक कानूनों से जुड़े कई विवादों को भी समाप्त कर दिया है। अब बीमा कंपनियों को भी फैसले के अनुसार दावों का निपटारा करना होगा।