Delhi High Court News: लाल किले पर दावा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बताया बेतुका
मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की वंशज सुल्ताना बेगम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत;
Delhi High Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की वंशज सुल्ताना बेगम द्वारा दायर वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने खुद को कानूनी उत्तराधिकारी बताते हुए लाल किले पर अधिकार की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लायक न मानते हुए 'बेतुका' करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एक अहम सुनवाई में सुल्ताना बेगम की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से अव्यवहारिक और बिना किसी कानूनी आधार के है।
Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट भी कर चुका है याचिका खारिज
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यह याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि इस मामले को दायर करने में 164 साल की देरी की गई है। हाई कोर्ट के फैसले को सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
2021 में पहली बार दायर की थी याचिका
हावड़ा (पश्चिम बंगाल) निवासी सुल्ताना बेगम ने 2021 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी मंशा थी कि सरकार इस याचिका के माध्यम से उनकी स्थिति पर ध्यान दे और आर्थिक सहायता दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
Delhi High Court News: CJI की तीखी टिप्पणी: "सिर्फ लाल किला क्यों?"
सुनवाई के दौरान CJI ने तीखा सवाल किया—"सिर्फ लाल किला ही क्यों? फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं? उसे क्यों छोड़ दिया गया?" कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य मामला मानने से इनकार करते हुए तुरंत खारिज कर दिया।