Vijay Shah Controversy: 'SC की फटकार: मंत्री विजय शाह को राहत, पर शर्मनाक बयान पर सुनाया गया पाठ'
सेना पर विवादित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT गठन का आदेश, माफी पर उठाए सवाल;
Vijay Shah Controversy: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए SIT गठित करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन माफीनामे को खारिज करते हुए मंत्री के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं।
विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना की सटीक कार्रवाई की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर तो फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन मंत्री की माफी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह 'सच्ची माफी' नहीं है।
Vijay Shah Controversy: "ये कैसी माफी है?" - सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
मंत्री के वकील ने दलील दी कि शाह ने माफी मांग ली है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तीखे सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि मंत्री एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उन्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। माफीनामा कोर्ट के डर से नहीं, बल्कि सच्चे खेद से होना चाहिए।
SIT का गठन, बाहर के IPS अफसर शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निगरानी के लिए तीन सदस्यों वाली SIT गठित करने का आदेश दिया है। इसमें एक महिला IPS अधिकारी भी शामिल होंगी और सभी अधिकारी मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे। SIT को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।
Vijay Shah Controversy: "वीडियो दिखाइए कि आपने कैसे माफी मांगी"
कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल कह देने से माफी नहीं होती, हमें वीडियो देखना है कि मंत्री ने वास्तव में किस भाव से माफी मांगी। कोर्ट ने व्यंग्य करते हुए कहा कि कुछ लोग तो इशारों में माफी मांगते हैं, कुछ सिर्फ दिखावे के आंसू बहाते हैं।
"बयान से पूरा देश शर्मसार" - कोर्ट का सख्त रुख
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक जिम्मेदार नेता होकर भी आपने बेहद अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। सेना देश की शान है और ऐसे समय में उनका मनोबल गिराने वाले बयान अस्वीकार्य हैं। मंत्री को माफी के साथ खेद भी व्यक्त करना चाहिए था।