Mumbai News: बाले शाह पीर दरगाह: सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्तों की राहत

मीरा-भायंदर की विवादित दरगाह पर तोड़फोड़ नहीं होगी; सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगली सुनवाई तक कार्रवाई से रोका।;

Update: 2025-05-19 10:35 GMT

Mumbai News: उत्तन गांव स्थित बाले शाह पीर दरगाह को लेकर जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और फिलहाल किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। सरकार ने दरगाह को अवैध कब्जा बताया था, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई न करने को कहा है।

फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर

मुंबई के नजदीक मीरा-भायंदर के उत्तन क्षेत्र में स्थित बाले शाह पीर दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। सर्वोच्च अदालत ने दरगाह पर चल रही कार्रवाई को रोकते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगले चार हफ्तों तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और तब तक कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाया जाए।

Mumbai News: क्या है मामला?

उत्तन गांव के चौक इलाके में लगभग 1,290 वर्ग मीटर (करीब 10,000 वर्गफुट) ज़मीन पर बनी यह दरगाह महाराष्ट्र सरकार के अनुसार सरकारी (राजस्व) ज़मीन पर बनी है। सरकार का आरोप है कि इस जमीन पर अवैध कब्जा कर धार्मिक निर्माण खड़ा किया गया है। इसी के तहत सरकार ने 20 मई तक अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?

इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में दरगाह को गिराने की बात कही थी, जिससे यह पूरी कार्रवाई शुरू हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को याचिका की प्रति सौंपने का निर्देश दिया और तब तक कोई कार्रवाई न करने की बात कही।

Mumbai News: विवाद की जड़ में क्या है?

मीरा-भायंदर नगर निगम और जिला प्रशासन पहले भी कई बार इस निर्माण को अवैध बताकर नोटिस भेज चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि यह पूरी ज़मीन राजस्व विभाग की है, जिस पर धार्मिक ढांचे के नाम पर कब्जा किया गया है। अधिकारियों का यह भी दावा है कि यहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और सालाना मेला आयोजित किया जाता है, जिससे अतिक्रमण और भी बढ़ता जा रहा है।

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