Punjab News Today: पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: संपत्ति बिक्री और पुलिस सेवा नियमों में बदलाव

कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए कई निर्णय, शहरी निकायों की संपत्ति बिक्री प्रक्रिया में बदलाव से लेकर इनोवेशन मिशन तक मिली मंजूरी;

Update: 2025-05-24 07:30 GMT

Punjab News Today: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्तियों की भुगतान प्रणाली में तेजी लाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। साथ ही, पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए और खेल कोटे से प्रमोशन पाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा पुराने कानूनों को हटाने के लिए पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को हरी झंडी मिली।

संपत्ति बिक्री नियमों में अहम बदलाव

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज रूल्स, 2021 में बड़ा संशोधन किया गया। इस बदलाव के तहत अब शहरी निकायों द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी की पूरी कीमत 180 दिनों (6 महीनों) के भीतर जमा करनी होगी। पहले यह राशि 6 किस्तों में दी जाती थी।

इस बदलाव का उद्देश्य है:

  • शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व वसूली में तेजी लाना
  • नगर निगमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना
  • कानूनी विवादों और देरी से जुड़े मामलों को कम करना

Punjab News Today: पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ की मंजूरी

राज्य को औद्योगिक विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए कैबिनेट ने पंजाब इनोवेशन मिशन को 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में व्यापारिक माहौल सुधारना, नौकरी के अवसर बढ़ाना और निवेश को आकर्षित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब को राष्ट्रीय औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाए।

खेल कोटे से पदोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए सेवा नियम

पंजाब पुलिस के उन 207 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तैयार किए जाएंगे जो खेल कोटे के अंतर्गत प्रमोशन पाए हैं। यह निर्णय उनकी आगे की पदोन्नतियों और अन्य सेवा संबंधी प्रक्रियाओं को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।

Punjab News Today: पुराने कानून होंगे खत्म: विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक 2025 पारित

कैबिनेट ने पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी है। इस विधेयक के जरिए ऐसे पुराने और अप्रासंगिक अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। यह कदम राज्य में नियमों की सफाई और अद्यतन प्रक्रिया का हिस्सा है।

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