Shimla News: राजेंद्र राणा के बेटे और पत्नी को मिली अंतरिम राहत

सिरमौर में खनन विवाद में दर्ज FIR के बाद हाईकोर्ट ने दी राहत;

Update: 2025-05-03 06:36 GMT

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा, पत्नी अनीता राणा और एक अन्य को खनन विवाद से जुड़ी एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी है। मामला जिला सिरमौर के पच्छाद थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें धोखाधड़ी और संपत्ति विवाद को लेकर केस दर्ज किया गया है।

हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजेंद्र राणा की पत्नी अनीता राणा, बेटे अभिषेक राणा और कमलेश कुमार को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। तीनों आरोपियों ने एफआईआर दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

Shimla News: सिरमौर में खनन कंपनी मालिक ने लगाया आरोप

जिला सिरमौर के पच्छाद थाना क्षेत्र में क्रशर कंपनी चलाने वाले मालिक अनिल चौहान ने अभिषेक राणा, अनीता राणा और कमलेश कुमार पर धोखाधड़ी और चोरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। अनिल का आरोप है कि इन लोगों ने उनकी JCB मशीन को साजिश के तहत हड़प लिया, जबकि मशीन की ईएमआई और भुगतान उन्होंने स्वयं किया था।

समझौते के उल्लंघन का आरोप

अनिल चौहान के अनुसार, 12 अगस्त 2021 को एक लिखित समझौता हुआ था जिसमें कंपनी की आय और संपत्तियों के वितरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे। लेकिन बाद में उस समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया।

Shimla News: पुलिस ने दर्ज की धारा 316(2) और 3(5) के तहत एफआईआर

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। यह धाराएं धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने जैसे मामलों में लगाई जाती हैं।

आरोपियों का पक्ष: "राजनीतिक दबाव में हुआ मामला"

अभिषेक राणा की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता अनिल चौहान के खिलाफ भी पंजाब के मोहाली में हाल ही में एक केस दर्ज हुआ है। उनका यह भी कहना है कि राज्य सरकार के दबाव में उनके परिवार के खिलाफ झूठा केस बनाया गया है।

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