Himachal News Today: हिमाचल में अवैध टैक्सी स्टैंड पर कोर्ट का बड़ा फैसला
शिमला समेत राज्य के सभी राजमार्गों से हटेंगे गैरकानूनी टैक्सी स्टैंड, कोर्ट ने दिए निर्देश;
Himachal News Today: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला सहित पूरे राज्य में बने अवैध टैक्सी स्टैंड और अनधिकृत संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने दिया स्पष्ट आदेश: अवैध टैक्सी स्टैंड हटें
हिमाचल हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा शामिल थे, ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सभी राजमार्गों और शिमला शहर में मौजूद अवैध टैक्सी स्टैंड्स को हटाने के निर्देश दिए हैं।
Himachal News Today: शिमला के किन स्थानों पर हैं अवैध संरचनाएं?
लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि शिमला के ऑकलैंड, संजौली कॉलेज, संजौली बस स्टॉप, ढली चौक, छोटा शिमला सचिवालय के पास, लक्कड़ बाजार, कुसुम्पटी बाजार और संजौली कस्बे जैसे स्थानों पर टैक्सी चालकों द्वारा अवैध संरचनाएं बनाई गई हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया – कुछ स्थान अभी मुद्दे में शामिल नहीं
हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि छोटा शिमला, ऑकलैंड और कुसुम्पटी जैसे स्थान इस जनहित याचिका के दायरे में नहीं आते, लेकिन अन्य सभी अवैध टैक्सी स्टैंड्स को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हटाना अनिवार्य है।
Himachal News Today: हाईवे और शहरों से हटें सभी अनधिकृत टैक्सी स्टैंड्स
कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के हर हिस्से में, चाहे वह शहर हो या हाईवे, किसी भी प्रकार की गैरकानूनी टैक्सी स्टैंड की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभी ऐसी संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए।
सड़क पर मलबा फेंकने का मामला भी आया सामने
स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ लोग रात के समय निर्माणाधीन भवनों का मलबा सड़क पर फेंक रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
Himachal News Today: बेहतर हलफनामा देने का आदेश
कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग से कहा है कि वे नई स्टेटस रिपोर्ट में यह स्पष्ट करें कि कितने वाहन हटाए गए, किसने हटाए और उन्हें कहां डंप किया गया। साथ ही मलबा डंप करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
कोर्ट की चेतावनी – अवैध गतिविधियों पर सख्ती जरूरी
अदालत ने साफ किया कि सभी संबंधित विभाग अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें और अवैध निर्माण और मलबा डंपिंग जैसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाएं। दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।