Batla House Demolition: सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बाटला हाउस में चलेगा बुलडोजर
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी ध्वस्तीकरण पर रोक, जुलाई में होगी अगली सुनवाई;
Batla House Demolition: दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में होगी।
बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाटला हाउस ओखला क्षेत्र में अवैध निर्माणों को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में की जाएगी।
Batla House Demolition: करीब 40 निवासियों ने लगाई थी गुहार
डीडीए की ओर से मिले ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ बाटला हाउस के लगभग 40 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि जब तक मामला लंबित है, तब तक किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए।
कोर्ट ने 7 मई के आदेश का किया उल्लेख
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने 7 मई को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लेख किया, जिसमें डीडीए को ओखला गांव में कानून के अनुसार अवैध निर्माण हटाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन पीठ ने स्पष्ट किया कि उन्हें अपने आदेश की जानकारी है और उन्होंने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
Batla House Demolition: कोर्ट का रुख और अगली प्रक्रिया
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता तय करें कि वे अभी आदेश चाहते हैं या जुलाई में सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील हेगड़े ने अंततः जुलाई में सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध कर दिया।