Una News: बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव मंजूर: आपत्ति दर्ज करने के लिए जानें अंतिम तारीख

Una News: Proposal to make Bangana a Nagar Panchayat approved: Know the last date to file objection

Una News | हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार बंगाणा को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि नगर पंचायत बंगाणा के प्रस्तावित नामकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर निवासी या व्यक्ति ऊना के उपायुक्त के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (शहरी विकास) को लिखित रूप में अपनी चिंताएं प्रस्तुत कर सकते हैं। Una News यह हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। राज्य सरकार इस समय सीमा के भीतर प्राप्त किसी भी आपत्ति की समीक्षा करेगी; हालांकि, देर से प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित क्षेत्रों को नगर पंचायत बंगाणा में शामिल करने का प्रस्ताव है: Una News

उपायुक्त ने संकेत दिया कि बंगाणा के पटवार सर्कल के तहत महल, सलोह, न्याली उपरली, झिकली, नरगाडु, अवहद, तेही, बोट, भलेट, मुच्छाली खास, बंगाणा, घडो, चिल्ली, झबरानी और तमलेट सहित क्षेत्रों को नगर पंचायत बंगाणा में शामिल करने का प्रस्ताव है।

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