HP News Today | हिमाचल प्रदेश में थिरोट महिला मंडल ने प्रदेश के युवाओं नशीले पदार्थों जैसे चिट्टा, चरस और अन्य नशीले पदार्थों से बचाने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय पहल की शुरुवात की है। इस पहल के अंतर्गत, थिरोट पंचायत में जो भी व्यक्ति नशा बेचता या इस्तेमाल करता पकड़ा जाएगा, उसे महिला मंडल को एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। HP News Today इसके साथ ही, अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। थिरोट महिला मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया गया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला मंडल की यह पहल नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
इससे पहले भी महिला मंडल ने अवैध कटाई के मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठायी थी और उसे सम्भोदित किया था, जिसके लिए उन्हें दस हजार रुपये का पुरस्कार मिला था। लाहौल स्पीति में अभियान को मजबूत करने और इसकी बढ़ाने में महिला मंडलों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। जिले में लिंग के प्रति एक जैसा रवैया है, जिसमें बेटे और बेटियों के जन्म पर दोनों को समान रूप से मनाया जाता है। प्यूकर गांव में बेटी के जन्म पर बेटे के जन्म के जैसे ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, हर गांव में महिला मंडल अपने वनों के संरक्षण और जंगल में रहने वाले जानवरों की सुरक्षा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।
शनिवार को थिरोट महिला मंडल की प्रधान राम देवी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्थानीय निवासी हो या बाहर का कोई, अगर वह चिट्टा या चरस या अन्य नशीला पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़ा गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
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इसके साथ जुर्माना एक लाख रुपये तक हो सकता है। महिला मंडल की उपाध्यक्ष और वार्ड पंच संतोष ने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति क्षेत्र में चरस, चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए यह पहल जरूरी है।
SOURCE – Amar Ujala