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Shimla News: हिमाचल में 500ml पानी की प्लास्टिक बोतलों पर बैन

Shimla News: 1 जून 2025 से हिमाचल प्रदेश में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक पानी की बोतलों (PET) के उपयोग पर प्रतिबंध लागू होगा। यह निर्णय सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी और निजी होटलों में प्रभावी होगा। उल्लंघन की स्थिति में 500 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1 जून से PET पानी की छोटी बोतलें होंगी बैन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए अहम कदम उठाया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जानकारी दी कि 1 जून 2025 से प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों और सरकारी व निजी होटलों में 500 मिलीलीटर तक की पॉलीथिन टेरेफ्थैलेट (PET) बोतलों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।
Shimla News: जुर्माना 500 से 25,000 रुपये तक
मुख्य सचिव ने बताया कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1995 और 2023 के संशोधन अधिनियम के तहत उस पर 500 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बदलाव के लिए वैकल्पिक उपाय सुझाए
सरकार ने विकल्प के तौर पर कांच की बोतलें, जल डिस्पेंसर, कियोस्क और स्टील कंटेनर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है ताकि प्लास्टिक की निर्भरता को कम किया जा सके।
Shimla News: जन-जागरूकता अभियान और रिसाइक्लिंग पर जोर
बैठक में सचिव ने पर्यावरण विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, पर्यटन और शहरी विकास विभागों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए कि वे जन-जागरूकता अभियान चलाएं और PET बोतलों की रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाएं। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
Chavi Sharma
Chavi Sharma is a senior content writer at Hindustan Reality with over 13 years of experience in content creation, blogging, and digital storytelling. Passionate about accurate and impactful journalism, she now brings her expertise to news writing — covering the latest updates from Himachal Pradesh with clarity and responsibility.