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हिमाचल प्रदेश

Shimla News: हिमाचल में बिना डस्टबिन अब नहीं होगी गाड़ियों की पासिंग

Chavi Sharma
1 May 2025 3:25 PM IST
Shimla News: हिमाचल में बिना डस्टबिन अब नहीं होगी गाड़ियों की पासिंग
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परिवहन विभाग की सख्ती – व्यवसायिक वाहनों में कूड़ेदान अनिवार्य, चालान से पहले चेतावनी

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में व्यवसायिक वाहनों में डस्टबिन लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने उन सभी वाहनों की पासिंग रोक दी है जिनमें कूड़ेदान नहीं लगे हैं। फिलहाल चालान नहीं किए गए हैं, लेकिन नियम उल्लंघन पर भविष्य में ₹10,000 तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही प्लास्टिक की छोटी पानी की बोतलों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है।

नियमों की अनदेखी पर परिवहन विभाग का एक्शन

हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग ने बुधवार को प्रदेशभर में विशेष मुहिम चलाई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि पासिंग के लिए आने वाले व्यवसायिक वाहनों में डस्टबिन होना जरूरी है। सैकड़ों गाड़ियों को केवल इस वजह से पास नहीं किया गया क्योंकि उनमें कूड़ेदान नहीं थे। वाहन मालिकों और चालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगली बार बिना डस्टबिन के वाहन पास नहीं होंगे।

Shimla News: एचआरटीसी ने शुरू की पहल, बसों में लग रहे हैं डस्टबिन

एचआरटीसी ने अपनी लंबी दूरी की बसों में डस्टबिन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम खुद ही यह कूड़ेदान तैयार करवा रहा है। स्थानीय रूटों की बसों में भी जल्द ही यह व्यवस्था की जाएगी। चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को इस व्यवस्था के बारे में जागरूक करें।

सड़कों पर कूड़ा फेंकने की आदत पर लगेगी लगाम

हर साल शिमला समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर लाखों पर्यटक आते हैं। इनमें से कई वाहन चालक सफर के दौरान उत्पन्न कचरे को सड़कों के किनारे फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ता है। अब बिना डस्टबिन वाले वाहनों की पासिंग नहीं होगी और यदि कोई नियम तोड़ता है तो उस पर ₹10,000 तक का चालान लग सकता है। वहीं, सड़क पर कूड़ा फेंकने पर ₹1,500 का जुर्माना तय है।

Shimla News: छोटी पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध

सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1995 के तहत 500 मिलीलीटर से कम की प्लास्टिक पीईटी पानी की बोतलों के प्रयोग पर भी रोक लगा दी है। अब सरकारी बैठकों, सम्मेलनों, और अन्य आयोजनों में इनका इस्तेमाल नहीं होगा। यह नियम पर्यटन निगम और निजी होटलों पर भी लागू रहेगा। इसके विकल्प के रूप में कांच की बोतलें, स्टील के कंटेनर व वॉटर डिस्पेंसर इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है।

नियमों को नजरअंदाज करने पर होगी सख्ती

हालांकि अभी विभाग ने चालान नहीं किए हैं, लेकिन यह केवल शुरुआती जागरूकता के लिए किया गया है। अगले चरण में नियमों की अनदेखी करने वालों पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा। आरटीओ और एमवीआई को आदेश दिया गया है कि केवल उन्हीं वाहनों की पासिंग करें जिनमें डस्टबिन लगा हो।

Chavi Sharma

Chavi Sharma

Chavi Sharma is a senior content writer at Hindustan Reality with over 13 years of experience in content creation, blogging, and digital storytelling. Passionate about accurate and impactful journalism, she now brings her expertise to news writing — covering the latest updates from Himachal Pradesh with clarity and responsibility.

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