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Kullu News Today: धोखाधड़ी मामले में एक ही परिवार के 3 सदस्य और पंचायत सचिव को हुई 3 साल की जेल, नौकरी के लिए बनाये फर्जी दस्तावेज

Kullu News Today (कुल्लू)| धोखादड़ी के मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाए गए आरोपियों जिसमे एक ही परिवार के 3 लोग और पंचायत सचिव शामिल हैं, उन्हें तीन - तीन साल ही कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी आरोपियों को अदालत ने 10,000 -10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. Kullu News Today इस मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने कहा की वर्ष 2014 में जुलाई में जिला कुल्लू में स्थित विजिलेंस कार्यालय में तेज राम की बेटी विमला देवी जो भूईका शल्याउड़ी गांव, तहसील बंजार की निवासी है, उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी.
उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा था की मुर्तू देवी ने अपने पति नीरत राम के साथ मिलकर अपने घर परिवार की सालाना कमाई कम बताने के लिये गलत जानकारी दी है. इसके साथ ही अपनी बहु के झूठे तलाक के फर्जी कागज बनाये ताकि आंगनबाड़ी केंद्र शल्याउड़ी में नौकरी मिल जाए. तत्कालीन पंचायत सचिव देवेंद्र कुमार ने मंगलौर पंचायत के साथ मिलकर धोखादड़ी की साजिश रची थी. उन्होंने मूर्ती देवी का नाम परिवार के रजिस्टर से हटाकर दूसरी पंचाट (चकुरठा) में जोड़ दिया. जिसके बाद चकुरठा पंचायत में मूर्ती देवी का नाम अकेले दर्ज हो गया.
कोर्ट ने सुनाई अपने फैसला और आरोपियों को दिया दण्ड - Kullu News Today
इस फर्जी रिकॉर्ड और कम कमाई दिखा कर निर्मला देवी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी प्राप्त करी. विजिलेंस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की. सुनवाई के दौरान 10 मार्च 2025 को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और 25 गवाहों के व्यान सुनने के बाद मूर्ती देवी, उनके पति नीरत सिंह और बहु निर्मला देवी ओस इन सब के साथ पंचाट के सचिव देवेंद्र कुमार को तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई.
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