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Chamba Today News: चरस तस्कर को 3 साल की सजा और जुर्माना

Chamba Today News: चंबा जिला की एक अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी पाए गए नसीरू नामक व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा और ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। आरोपी के पास से 706 ग्राम चरस बरामद की गई थी। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त तीन महीने की सजा भुगतनी होगी।
विस्तार
चरस के साथ पकड़ा गया था आरोपी
विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा मोहित बंसल की अदालत ने नसीरू पुत्र रोशनदीन, निवासी गांव बोहली, जिला चंबा को चरस तस्करी का दोषी करार दिया। आरोपी के पास से 706 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इस पर अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
Chamba Today News: 23 नवंबर 2019 को की गई थी गिरफ्तारी
एएसआई करतार सिंह ने पुलिस टीम के साथ 23 नवंबर 2019 को बालू चौक के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति के पास चरस है, जो भरमौर-पठानकोट रोड पर नए बालू पुल के पास खड़ा है और बस का इंतजार कर रहा है।
कैरी बैग से मिली थी चरस
जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो वहां मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई। उसके हाथ में पकड़े बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 706 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तलाशी में उसका भंडाफोड़ हो गया।
Chamba Today News: 16 गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया गया फैसला
पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और सभी सबूतों के आधार पर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान 16 गवाहों की गवाही हुई, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
Chavi Sharma
Chavi Sharma is a senior content writer at Hindustan Reality with over 13 years of experience in content creation, blogging, and digital storytelling. Passionate about accurate and impactful journalism, she now brings her expertise to news writing — covering the latest updates from Himachal Pradesh with clarity and responsibility.