Himachal Hindi News Today | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 64 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रीमियम और 29 करोड़ रुपये की ब्याज राशि के संबंध में गणना पत्र मांगा है। दिल्ली में हिमाचल भवन को जब्त करने के मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। Himachal Hindi News Today न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की विशेष पीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी सुनवाई के दौरान जमा की गई राशि का ब्यौरा देते हुए गणना पत्र पेश करे। सोमवार को कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश याचिका की समीक्षा की, जिसमें अगस्त 2023 में जारी आदेशों में संशोधन की मांग की गई थी।
कोर्ट ने सरकार को अग्रिम प्रीमियम और अर्जित ब्याज जमा करने का निर्देश दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने 64 करोड़ रुपये और 29 करोड़ रुपये ब्याज, कुल 93 करोड़ 96 लाख 760 रुपये हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा कर दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में अलग से आवेदन देने का निर्देश दिया है। सेली हाइड्रो कंपनी ने सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने उसके द्वारा जमा किया गया प्रीमियम वापस नहीं किया है। पिछले फैसले में एकल न्यायाधीश ने सरकार को ब्याज सहित प्रीमियम वापस करने का आदेश दिया था।
यह भी पढ़ें – Kullu-Manali News: कुल्लू में 854 ग्राम चरस बरामद, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया
इसके बाद सरकार ने इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की, जिसने भी सरकार को प्रीमियम जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट द्वारा कई बार मोहलत दिए जाने के बावजूद सरकार ने इसका पालन नहीं किया। इसके जवाब में सेली हाइड्रो कंपनी ने ऊर्जा विभाग के सचिव के खिलाफ अनुपालन याचिका दायर की, जिसके चलते न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश जारी किए।