Begin typing your search above and press return to search.
हिमाचल प्रदेश

Himachal High Court: अब तबादला होने पर नहीं करी जोइनिंग तो होगी क़ानूनी कार्यवाई, जानिये कोर्ट के नए आदेश

Hindustan Reality
8 Jan 2025 1:01 PM IST
Himachal High Court: Now if you do not join after transfer, legal action will be taken, know the new orders of the court
x

Himachal High Court | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नए निर्देश जारी किये हैं। हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिया है कि तबादला होने के बाद जो भी कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता और ज्वाइन नहीं करता उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। Himachal High Court […]

Himachal High Court | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नए निर्देश जारी किये हैं। हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिया है कि तबादला होने के बाद जो भी कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता और ज्वाइन नहीं करता उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। Himachal High Court सत्येन वैद्य और मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की खंडपीठ के अनुसार आम जनता को अस्पताल में चिकित्स्कों की आवश्यकता है।

Himachal Crime News: महिला के निजी पलों का वीडियो बनाकर किया वायरल, जान से मारने की दी धमकी

इसके लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ऐसी खबरें हैं कि स्थानांतरित किए गए आठ कर्मचारियों में से कुछ को कार्यमुक्त कर दिया गया है, जबकि अन्य को नहीं। कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों ने अभी तक अपनी जोइनिंग नहीं की है। 13 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई है।

Bilaspur News Today: पंचायत प्रधान से ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, 8 लाख रुपए वसूले… जाने पूरा मामला

PIL की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि राजधानी शिमला के अस्पताल टिक्कर में कर्मचारियों की कमी के कारण स्थानीय जनता को परेशानी हो रही है। जिन कर्मियों को यहां स्थानांतरित कर दिया है, वे अपना कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुनसान जगह होने के कारण आम जनता को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग यहां आने से कतराते हैं।

Himachal News Today: कांग्रेस पार्टी और CM सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस ने दर्ज की शिकायत

कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने हाल ही में सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल कर बताया कि CHC टिक्कर में दो वरिष्ठ सहायक, एक मुख्य फार्मेसी अधिकारी, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक चिकित्सा अधिकारी, दो स्टाफ नर्स और एक ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। Himachal High Court अभी भी कुछ पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 10 दिसंबर 2024 को प्रशाशन को कर्मचारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए join करें हिंदुस्तान रियलिटी का Facebook Page और WhatsApp Channel

Next Story