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Delhi Environment News: दिल्ली रिज एरिया में बिना अनुमति पेड़ कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Delhi Environment News: दिल्ली के रिज क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एक अधिकारी पर जुर्माना लगाया है और विभागीय जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पुनर्वनीकरण की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बनाई है।
बिना इजाज़त पेड़ कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी
दिल्ली के रिज एरिया में पर्यावरण नियमों की अनदेखी करते हुए बिना अनुमति पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में डीडीए के एक अधिकारी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अदालत के 1996 के आदेश की अवहेलना करने के चलते लगाया गया, जिसमें पेड़ों की कटाई से पहले अनुमति अनिवार्य बताई गई थी।
Delhi Environment News: अवमानना कार्रवाई पर कोर्ट का निर्णय
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के अन्य अधिकारियों के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई को बंद कर दिया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय जांच आगे जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि पेड़ों की कटाई की जानकारी छुपाना गंभीर लापरवाही है और यह गलत परंपरा की शुरुआत है।
पूर्व वाइस चेयरमैन को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन वाइस चेयरमैन जो अब उस पद पर नहीं हैं, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं चलेगी। कोर्ट ने प्रशासनिक निर्णय को गलत करार देते हुए कहा कि सड़क चौड़ी करने का उद्देश्य उचित हो सकता है, लेकिन इसके लिए पर्यावरण नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
Delhi Environment News: तीन सदस्यीय समिति का गठन
अदालत ने रिज एरिया में नुकसान की भरपाई के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति यह आकलन करेगी कि जहां पेड़ काटे गए हैं, वहां नए पेड़ लगाने की ज़रूरत है या नहीं। साथ ही यह समिति स्टेटस रिपोर्ट समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।
पेड़ लगाने और जिम्मेदारों से वसूली का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि डीडीए कनेक्टिंग रोड का कार्य पूरा करे और समिति यह भी देखे कि सड़क के किनारे पेड़ लगाए जा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा, उन लोगों की पहचान की जाएगी जिन्हें इस सड़क से लाभ मिला है और उनसे इसके लिए आर्थिक योगदान लिया जाएगा।
Delhi Environment News: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने DDA को पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली जैसे शहर में पेड़ काटने की घटनाएं गंभीरता से ली जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने DDA से यह भी पूछा था कि क्या यह कार्य लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर किया गया था?
Chavi Sharma
Chavi Sharma is a senior content writer at Hindustan Reality with over 13 years of experience in content creation, blogging, and digital storytelling. Passionate about accurate and impactful journalism, she now brings her expertise to news writing — covering the latest updates from Himachal Pradesh with clarity and responsibility.