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Bilaspur News Today : सरकारी जमीन पर वार्ड सदस्य द्वारा किया अवैध कब्जा हुआ साबित

Bilaspur News Today: Illegal occupation of government land by ward member proved

Bilaspur News Today। उपमंडल घुमारवी के अंतर्गत करलोटी पंचायत के वार्ड सदस्य द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। अब इस मामले की कार्यवाही के लिए पंचायती राज अधिनियम का सहारा लिया जाएगा। 2021 में शिकायत के बाद इस मामले की जांच चल रही थी। 2021 में शिकायतकर्ता किशोरी लाल ने दावा किया था कि करलोटी पंचायत के वार्ड सदस्य ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। Bilaspur News Today शिकायत के बाद जिला पंचायत अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। 16 नवंबर 2021 को विभागीय अधिकारियों द्वारा निशानदेही पूरी कर ली गई थी।

अवैध कब्जा साबित होने के बाद मिशल तैयार की गई थी। जांच के बाद सभी तथ्य उपमंडल मजिस्ट्रेट घुमारवी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। यह मामला उपमंडल मजिस्ट्रेट घुमारवी के समक्ष विचाराधीन था। वार्ड सदस्य द्वारा सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के दावे अब सही साबित हो गए हैं। उपायुक्त को पूरा मामला मिला। जहां वार्ड सदस्य को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सामग्री के अनुसार, पंचायती राज अधिनियम ऐसी स्थिति में वार्ड सदस्य को पद से हटाने की अनुमति देता है। साथ ही, चुनाव लड़ने पर छह साल का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।

शिकायतकर्ता किशोरी लाल के अनुसार, पिछले तीन साल से जांच चल रही है। अवैध कब्जे के आरोप सही पाए गए हैं। इस मामले में वार्ड सदस्य को अभी तक हटाया नहीं गया है और न ही अवैध कब्जे के दौरान लगाए गए पानी और बिजली के कनेक्शन को समाप्त किया गया है। मामले में देरी हो रही है। जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज ने बताया कि इस मामले को अभी भी निपटाया जा रहा है। वार्ड सदस्य के अवैध कब्जे के दावे सही साबित हुए हैं।

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