
Jhalawar News: 20 साल पुराने केस में विधायक कंवरलाल मीणा ने किया सरेंडर

Jhalawar News: भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने लगभग 20 साल पुराने केस में झालावाड़ जिले की मनोहरथाना एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उन पर वर्ष 2005 में एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने और धमकी देने का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे विधायक मीणा
झालावाड़ जिले के मनोहरथाना स्थित एसीजेएम कोर्ट में भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने मंगलवार को आत्मसमर्पण किया। यह मामला साल 2005 का है, जिसमें मीणा पर एसडीएम रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तानने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप था।
मीणा सुबह करीब 11 बजे अपने समर्थकों के साथ कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर और विधायक निवास के बाहर भारी भीड़ उमड़ी रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
Jhalawar News: न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए विधायक
सरेंडर के बाद कोर्ट ने विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। डीएसपी कैलाशचंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
सरेंडर से पहले पहुंचे कामखेड़ा बालाजी मंदिर
कोर्ट में पेशी से पहले विधायक मीणा ने कामखेड़ा बालाजी धाम में पूजा-अर्चना की। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां भगवान से आशीर्वाद लिया और फिर सीधे कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें 15 दिन में आत्मसमर्पण करने का निर्देश मिला था, जिसकी समयसीमा आज समाप्त हो रही थी।
Jhalawar News: कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष पर हमला
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि स्पीकर इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।
राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन
19 मई 2025 को कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्त करने की मांग की गई। कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष एक दोषी विधायक को बचाने में लगे हैं।
Jhalawar News: क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 3 फरवरी 2005 का है, जब खाताखेड़ी ग्राम पंचायत के उपसरपंच चुनाव में दोबारा मतदान की मांग को लेकर मीणा ने उस समय के एसडीएम रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तान दी थी। इसके साथ ही उन्होंने वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोड़ी थी। साल 2020 में निचली अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
Chavi Sharma
Chavi Sharma is a senior content writer at Hindustan Reality with over 13 years of experience in content creation, blogging, and digital storytelling. Passionate about accurate and impactful journalism, she now brings her expertise to news writing — covering the latest updates from Himachal Pradesh with clarity and responsibility.