Chandigarh News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद, पंजाब के तीन जिलों में एनएचएआई को अधिग्रहित की गई जमीन का दोबारा कब्जा दिलाया गया। पहले यह जमीन स्थानीय लोगों द्वारा दोबारा कब्जा कर ली गई थी। अदालत के निर्देशों के बाद संबंधित डीसी और एसएसपी ने कोर्ट में हलफनामे देकर स्थिति स्पष्ट की और आगामी कार्यवाही में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
कार्रवाई के बाद NHAI को दिलाया गया कब्जा
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सख्त टिप्पणी किए जाने के बाद, मालेरकोटला, संगरूर और फाजिल्का जिलों के उपायुक्त अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के लिए अधिग्रहित भूमि, जिसे कुछ लोगों ने फिर से कब्जा कर लिया था, अब एनएचएआई को दोबारा सौंप दी गई है।
Chandigarh News: फाजिल्का में 1.77 किमी जमीन पर फिर से मिला कब्जा
फाजिल्का जिले के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के तुरंत बाद वहां के एसएसपी ने हलफनामा दाखिल किया। उसमें बताया गया कि 1.77 किलोमीटर लंबी अधिग्रहित भूमि दोबारा एनएचएआई के हवाले कर दी गई है। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग का भरोसा भी दिलाया।
अभी 16 किलोमीटर भूमि का इंतजार
हालांकि अभी भी लगभग 16 किलोमीटर भूमि ऐसी है, जिसे एनएचएआई को सौंपा जाना बाकी है। इस संबंध में पंजाब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी और बाकी जमीन भी जल्द एनएचएआई को सौंप दी जाएगी।
Chandigarh News: अगली सुनवाई 11 जुलाई को
इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की गई है। उस दिन अदालत में अनुपालन रिपोर्ट और मौजूदा स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।